शिकायतकर्ता ने दो लाख 70 हजार रुपये बैंक के माध्यम से डॉक्टर को दिया। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को दो सितंबर 2020 को कॉस्मो अस्पताल, सेक्टर 62, फेज 8, मोहाली में भर्ती कराया। डॉक्टर ने तीन सितंबर 2020 को ऑपरेशन करने के बाद शिकायतकर्ता को सात सितंबर 2020 को छुट्टी दे दी।
मरीज ने डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करते हुए दवाएं लीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि पहले दिन से ही बाएं घुटने में परेशानी होने लगी। डॉक्टर की सलाह पर जिम साइकिल खरीदी और एक्सरसाइज की लेकिन राहत नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने आयोग को कहा कि वह अपने पति के साथ कई बार डॉक्टर के क्लीनिक गई। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दीं। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन सही किया गया है। कुछ दिन में दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ।
डॉक्टर बोला- ऑपरेशन के बाद मरीज को था आराम
उधर, उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के चार दिन के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उस समय शिकायतकर्ता को कोई तकलीफ नहीं थी। उन्हें फिजियोथरैपी की सलाह दी गई थी। वह चलकर आराम से घर गईं। उनका मई 2021 तक फॉलोअप किया। उस समय तक वह आराम से चल रही थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पति ने भी कभी भी दर्द की शिकायत नहीं की। वह इलाज से संतुष्ट थे।