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मोबाइल कैमरा निकला खराब, लेनोवो सेवा में कोताही की दोषी करार

Sun, 01 May 2016 10:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो
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मोबाइल की खराबी ठीक न करने पर उपभोक्ता फोरम ने लेनोवो सर्विस सेंटर के इंचार्ज को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने सर्विस सेंटर के इंचार्ज को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 7499 रुपये वापस करे। साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने सुनवाई के बाद दिया है।
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शिकायतकर्ता अनु निवासी सेक्टर-23 बी चंडीगढ़ ने बंगलुरू स्थित मेसर्स फ्लिपकार्ट डबल्यूएस रिटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-20 डी स्थित इंचार्ज लेनोवो सर्विस सेंटर, संत रामेश्वरी इंटरप्राइजेज के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

शिकायतकर्ता अनु ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने लेनोवो ए 6000 16 जी मोबाइल सात हजार पांच सौ रुपये में खरीदा। मोबाइल की डिलिवरी के बाद जब उसे चेक किया तो पता चला कि मेन और फ्रंट कैमरा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। शिकायतकर्ता ने एक शिकायत भेजा और मोबाइल जमा करा दिया। हैंडसेट रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किया मोबाइल हैंडसेट में भी खराबी थी।
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शिकायतकर्ता ने दोबारा फ्ल्पिकार्ट को संपर्क किया तो लेनोवो कंपनी के सर्विस सेंटर से संपर्क करने को कहा। शिकायतकर्ता ने 20 जुलाई 2015 को अपना हैंडसेट सर्विस सेंटर पर जमा कराया। सर्विस सेंटर ने 15 दिनों के बाद उसे बिना रिपेयर किए वापस कर दिया। सर्विस सेंटर ने शिकायकर्ता को कहा कि मोबाइल का मदरबोर्ड में खराबी है अभी नहीं है। जब आएगा तो उन्हें सूचित किया जाएगा।

सर्विस सेंटर की ओर से 24 अगस्त तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसकेबाद वे सविस सेंटर पर मिलने गए। इसके बाद कई बार वे सर्विस सेंटर पर गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में शिकायतकर्ता ने 13 हजार पांच सौ रुपये का नया मोबाइल खरीदा। शिकायकर्ता ने उन्हें नोटिस भी भेजा।
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दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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