बस में ओवर चार्जिंग के मामले में उपभोक्ता फोरम ने जुझार कंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है।
उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को पांच रुपये वापस करे साथ ही ढाई सौ रुपये मुआवजा और ढाई हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। आदेश का 45 दिनों में पालन न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा।n
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ के अध्यक्ष राजन देवान, सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता ईशिता चड्ढा निवासी गर्ल्स होस्टल पंजाब यूनिवर्सिटी ने पखोवाल रोड लुधियाना स्थित जुझार कंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दी थी।
ईशिता पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। शिकायत में इशिता ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ से लुधियाना जाने के लिए 19 सितंबर 2015 को आईएसबीटी सेक्टर-43 चंडीगढ़ के जुझार ट्रेवल्स की बस का टिकट कंडक्टर से खरीदा। कंडक्टर ने 190 रुपये लिए। उन्हें बस में चार नंबर की सीट अलाट की गई।
उन्होंने बताया कि बस ड्राइवर के साथ विंडो के पास किराए की लिस्ट लगी थी। उस लिस्ट में चंडीगढ़ से लुधियाना के लिए 185 रुपये दर्ज था। उनसे पांच रुपये अधिक लिया गया। उन्होंने कहा कि वह पहली बार जुझार बस से नहीं जा रही हैं बल्कि कई बार इस बस से यात्रा की है। यह पहली बार उनसे अधिक किराया नहीं वसूला गया है बल्कि कई बार उनसे अधिक चार्ज किया गया है।
इस संबंध में उन्होंने रिकार्ड भी पेश किया और कहा कि उनसे और अन्य यात्रियों से अनावश्यक रूप से चंडीगढ़ से लुधियाना आने जाने का अधिक बस का किराया वसूला गया। यह ओवर चार्जिंग है। जुझार कंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हाेंने सेवा में कोताही नहीं की है।