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उपभोक्ताओं के सवाल और फोरम के जवाब, पढ़िए

Tue, 24 Jun 2014 03:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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प्रश्न- मैं पिछले पांच साल से शेयर ट्रेडिंग में कर रहा हूं। अगर मेरा ब्रोकर मेरी सिक्योरिटी से कोई ट्रांजेक्शन करता है तो क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकता हूं?
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हेमंत सिंह ढिल्लों, चंडीगढ़
उत्तर- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण प्राधिकरण के हाल में दिए गए निर्णय के मुताबिक शेयर ट्रेडिंग कामर्शियल एक्टिविटी है। इसका उद्देश्य आजीविका के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लाभ अर्जित करना है। इसी वजह से आप कंज्यूमर की परिभाषा से परे हैं। हां, आप अपना मामला इनवेस्टर्स ग्रीवेंस फोरम में ले जा सकते हैं। यह कंज्यूमर फोरम की तरह ही होता है लेकिन इसका ज्यादा फोकस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर है।

प्रश्न- क्या मैं ऑनलाइन खरीदारी करने के बाद या फिर ऑनलाइन सेवाएं लेने के बाद भी कंज्यूमर कहलाऊंगा?
राजेंद्र संधू, चंडीगढ़
उत्तर- कोई व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर ऑर्डर देता है या फिर पेमेंट करता है तो वह एक संभावित उपभोक्ता होता है। ऑनलाइन खरीदारी की जाती है या सामान खरीदा जाता है या उसका आंशिक भुगतान किया जाता है तो वह कंज्यू्मर की श्रेणी में आ जाता है।
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प्रश्न- मैंने कंज्यूमर कोर्ट में मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ शिकायत की। मेरी शिकायत को चैलेंज किया गया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की शिकायत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती है। वास्तव में नियम क्या हैं?
कंवलजीत सिंह चौहान, चंडीगढ़
उत्तर- कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर के कार्य से किसी को नुकसान होता है तो वह सीधे कंज्यूमर फोरम में उसकी शिकायत कर सकता है।
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