अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भाजपा में शामिल किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस के दो विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर की है। कांग्रेस विधायक मेवा सिंह और इंदुराज नरवाल ने दलबदल निरोधक कानून के तहत किरण की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने याचिका लगाई थी, मगर तकनीकी कारणों से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका के तहत विधायकों ने दलील दी है कि किरण चौधरी कांग्रेस से निर्वाचित हुई थी। उन्होंने 18 जून को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन 19 जून को वह भाजपा में शामिल हो गई थीं। कांग्रेस विधायकों ने दलील दी कि अब वह भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता खारिज की जानी चाहिए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिका में न तो याचिकार्ताओं के हस्ताक्षर हैं और न ही सत्यापित है। इन कारणों की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनकी सदस्यता खारिज कर दी थी।