दो घंटे तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टिकट कंफर्म कराने के लिए परेशान होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने इसे सेवा में कोताही माना है।
उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि री-शिड्यूलिंग फीस लौटाने के अलावा 30 हजार रुपये बतौर मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमे का खर्च अदा करें।
यह आदेश उपभोक्ता फोरम एक के अध्यक्ष पीएल आहूजा, सदस्य रजिंदर सिंह गिल और सुरजीत कौर ने दिया। इस मामले में दूसरे पक्ष मॉनसून ट्रैवल्स के पेश नहीं होने पर फोरम ने एकतरफा (एक्सपार्टी) फैसला करार दिया।
यह था मामला
शिकायतकर्ता रविंदर पाल सिंह ने मॉनसून ट्रैवल्स से मलेशिया एयरलाइंस की एक अगस्त 2012 को दो कंफर्म एयर टिकट खरीदीं। यह दिल्ली से सिडनी और 26 अप्रैल 2013 को रिटर्न स्वयं और पत्नी इंद्रजीत कौर के लिए थीं।
इसके लिए उन्होंने एक लाख 44 हजार 481 रुपये अदा किए। उन्हें उस समय खासी परेशानी हुई जब वे एक अगस्त 2012 को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला कि उनके नाम से कोई टिकट बुक ही नहीं है।
उन्होंने ट्रैवल कंपनी को फोन पर सूचना दी। मॉनसून ट्रैवल्स ने दो घंटे के बाद उनका टिकट कंफर्म किया। इस दौरान उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि टिकट री-शिडयूलिंग पर 3100 रुपये चार्ज किए गए। लौटते समय भी उनके टिकट दो घंटे के बाद कंफर्म हुए।