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Chandigarh News: 10 केवी कनेक्शन के लिए परीक्षण रिपोर्ट की अनिवार्यता हुई खत्म

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चंडीगढ़।
श्हर में 10 किलोवॉट तक का बिजली कनेक्शन लेना अब आसान होगा। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने 10 किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से परीक्षण रिपोर्ट जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अभी तक कनेक्शन लेने के लिए लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से परीक्षण रिपोर्ट लेनी पड़ती थी। इसमें वह वायरिंग से लेकर बाकी मानक चेक करने के बाद लाइसेंस देते थे। उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय विद्युत ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट देनी पड़ती थी। अब उपभोक्ता आवेदन और अनुबंध (ए एंड ए) फॉर्म के साथ संलग्न स्व-मूल्यांकित भार घोषणा कर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते है। हालांकि, यदि कोई उपभोक्ता अभी भी किसी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से परीक्षण रिपोर्ट जमा करना चाहता है, तो सीपीडीएल उसे स्वीकार करना जारी रखेगा। यह व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में पहले से लागू है।
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