नियमों के तहत एडीसी के 15 पदों पर तैनात होने चाहिए एचसीएस अधिकारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। चार साल से कम आईएएस सेवा वाले 6 अधिकारियों को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) तैनात करने पर चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने कई तथ्यों के साथ भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) हरियाणा, पंकज अग्रवाल के पास शिकायत की है।
हाल ही में प्रदेश सरकार ने 2021 बैच हरियाणा कैडर के 6 आईएएस अधिकारियों लक्षित सरीन, नरेंद्र कुमार, सोनू भट्ट, विश्वजीत चौधरी, विवेक आर्य और यश जलूका को अलग-अलग जिले में एडीसी नियुक्त किया है। एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि ऐसा करना उपयुक्त नहीं है, चूंकि उपरोक्त सभी 6 आईएएस अधिकारियों को फिलहाल आईएएस का सीनियर टाइम स्केल प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा दिसंबर, 2018 में जारी आईएएस (वेतन) तीसरे संशोधन नियम अनुसार हरियाणा में जिला एडीसी का पद आईएस के सीनियर स्केल का पद निर्धारित किया गया है।
शिकायत में कहा गया है कि इन आईएएस को अगले वर्ष 1 जनवरी 2025 से अर्थात आईएएस में चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर सीनियर टाइम स्केल (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11) प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के सभी 22 जिलों के एडीसी के पदों पर आईएएस अधिकारी ही तैनात हैं, जबकि दिसंबर, 2018 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश आईएएस कैडर निर्धारण रेगुलेशंस अनुसार, आईएएस के लिए एडीसी के केवल 7 पद ही शामिल हैं। एडीसी के 15 पद एचसीएस के लिए निर्धारित हैं, परन्तु मौजूदा तौर पर एक भी जिले में इस पद पर एचसीएस अधिकारी तैनात नहीं है।