वर्ष 2006 में पटौदी के नवाब मंसूर अली खान द्वारा काले हिरण का शिकार किए जाने के मामले में अब उनकी बेटी व बालीवुड अदाकारा सोहा अली खान भी फंसती नजर आ रही हैं।
पीपुल्स फॉर एनिमल हरियाणा के चेयरमैन नरेश कादियान ने सीएम विंडो में शिकायत देकर सोहा अली के खिलाफ अवैध हथियार रखने तथा उसका दुरुपयोग करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
सीएम विंडो में दी शिकायत में नरेश कादियान ने बताया कि 5 जून, 2006 को पटौदी नवाब मंसूर अली खान व उनके सहयोगियों पर पर काले हिरण का शिकार करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में नरेश कादियान व्हीसल ब्लोअर थे। कादियान ने बताया कि पुलिस रिकार्ड के अनुसार जिस राइफल से शिकार किया गया था, उसका नंबर 91501 था। यह राइफल उस समय सोहा अली खान के नाम पर थी।
शिकार में इस्तेमाल राइफल सोहा के नाम पर
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार हिरण शिकार मामले में जो 12 बोर की राइफल प्रयोग की गई थी वह पहले सुलेहा सुल्तान के नाम थी। उनके नाम से उसे सैफ अली खान के नाम ट्रांसफर किया गया तथा 1996 में उसे सोहा अली के नाम ट्रांसफर कर दिया गया।
जिस समय राइफल सोहा अली के नाम ट्रांसफर की गई, उस समय सोहा अली खान की उम्र केवल 18 साल व एक महीना था। जबकि हथियार का लाइसेंस बनवाने के लिए 21 साल उम्र होना जरूरी है। यह सब होने के बावजूद झज्जर पुलिस ने सोहा अली खान को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया तथा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
नरेश कादिया ने कहा कि लाइसेंस के लिए उम्र उपयुक्त नहीं होने की स्थिति में सोहा अली के पास जो हथियार था वह अवैध था। नरेश कादिया ने बताया कि काला हिरण शिकार मामले में फरीदाबाद की पर्यावरण कोर्ट ने 29 जनवरी को 6 लोगों को 3-3 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। मगर सोहा अली खान को अभी तक मुकदमे में शामिल नहीं किया गया।
न्याय न मिला तो अदालत का लेंगे सहारा
सीएम विंडो में शिकायत करने पहुंचे नरेश कादियान ने बताया कि नवाब पटौदी की ऊंची पहुंच के कारण राजनीतिक दबाव के चलते सोहा अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से प्रशासन कतरा रहा है।
उन्होंने कहा अगर सीएम विंडो में शिकायत देने के बाद भी अगर इस मामले में सोहा अली के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वे अदालत का सहारा लेंगे। सोहा अली के खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर करेंगे।