चंडीगढ़। ऑर्डर की गई सिलाई मशीन की खराब हालत में डिलीवरी देने पर उपभोक्ता आयोग ने नई दिल्ली के ओखला स्थित एसटीआई अपेरल ऑटोमशन प्रा. लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए 36 हजार 960 रुपए 9 प्रतिशत के ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए पांच हजार और मुकदमा खर्च के तौर पर पांच हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं।
मनीमाजरा के नईम एम्ब्रॉयडर के मालिक मोहम्मद साकिब ने एसटीआई अपेरल ऑटोमशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 25 नवंबर 2021 को एसटीआई अपेरल ऑटोमशन प्रा. लिमिटेड कंपनी से 36 हजार 960 रुपये की एडवांस पेमेंट करते हुए फ्यूसेन की दो सिलाई मशीनें खरीदी थीं। कंपनी द्वारा मशीनों को डिलीवर कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि मशीनें बाहर से तो अच्छी तरह पैक थीं, लेकिन अंदर वे खराब स्थिति में मिलीं। इस पर उसने उक्त मशीनों की फोटाे खींचकर फोन कर मशीनों के बारे में एसटीआई अपेरल ऑटोमशन प्रा. लिमिटेड कंपनी को सूचित किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से कंपनी को लीगल नोटिस भेजते हुए मशीन बदलने या पैसे वापस करने के लिए कहा गया। इस पर कंपनी ने शिकायतकर्ता को दो मशीनों में से केवल एक मशीन के बदले में टैक्स सहित 17 हजार 920 रुपये का क्रेडिट/डेबिट नोट जारी करते हुए क्षति स्वीकार की थी।