हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली सप्लाई नियम का प्रारूप तैयार किया है। आयोग ने उपभोक्ताओं, लाइसेंसधारकों और अन्य से इस पर दावे और आपत्तियां मांगी हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित नियमों में लाइसेंसधारक और उपभोक्ता का एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की विस्तृत जानकारी, उपभोक्ताओं के लिए दक्ष, सस्ती और उपभोक्ता मैत्री सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाएं शामिल हैं।
इनमें कनेक्शन देने, कनेक्शन काटने, दोबारा कनेक्शन देने, लोड का मूल्यांकन करने, लोड संशोधन करने समेत, वर्तमान कनेक्शन में बदलाव करने, नाम में बदलाव करने, कर श्रेणी में बदलाव करने की प्रक्रिया शामिल है।
इसके अतिरिक्त, इसमें उपभोक्ताओं से संबंधित मीटर लगाने, बिल समस्या, बिलों की अदायगी, चोरी और बिजली का अनधिकृत उपयोग करने की प्रथाएं भी शामिल हैं।
नियमों का यह प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। टिप्पणियां 18 नवंबर तक दर्ज होंगी और आयोग 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।