सरकार के खिलाफ कॉलेज लेक्चरर्स ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। इसके पीछे बड़ी वजह पता चली। हरियाणा के कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चरर के तौर पर कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, जिसके चलते उनसे ज्यादा वेतन तो मजदूर ले रहें हैं।
हाईकोर्ट ने इस अवमानना याचिका पर हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में हरियाणा के सरकारी कालेज में एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहे शिक्षक ने कहा कि हरियाणा शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा हैं।
याची के वकील विजय पाल ने बेंच को बताया कि हाईकोर्ट ने मई माह में अपने एक आदेश में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वो एक्सटेंशन लेक्चरर को छुट्टी वाले दिन का भी वेतन जारी करे। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो एक्सटेंशन लेक्चरर को प्रति लेक्चर 1000 रुपये या अधिकतम 25 हजार रुपये महीना वेतन जारी करे।
याची ने आरोप लगाया कि हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग इन आदेश की पालना नही कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश को अनदेखा कर उनको केवल 250 रुपये प्रति लेक्चर दे रहा है और उन्हें छुट्टी वाले दिन का वेतन जारी नही कर रहा। याची के वकील विजय पाल ने बेंच को बताया कि जितना वेतन इन एक्सटेंशन लेक्चरर को दिया जा रहा है, उससे ज्यादा तो एक मजदूर को मिलता है।