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Chandigarh News: हरियाणा में अभी नहीं बढ़ेंगे कलेक्टर रेट

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राजस्व विभाग ने दस से 15 फीसदी रेट बढ़ाने का दिया था प्रस्ताव
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फिलहाल सरकार ने मंजूरी नहीं दी, पुराने रेटों पर ही होगी रजिस्ट्री
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। सभी शहरों में पुराने रेटों पर अभी रजिस्ट्री होंगी। हालांकि सरकार ने जनवरी में भी स्पष्ट कर दिया था कि इस वर्ष कलेक्टर रेट नहीं बढ़ेंगे। उस दौरान सरकार ने सभी जिला राजस्व अधिकारियों को जानकारी भी दे थी। आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए थे। अब आचार संहिता हटने के बाद फिर से माना जा रहा था कि कलेक्टर रेट रिवाइज होंगे। इससे कई जिलों के कलेक्टर रेट में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की संभावना थी। मगर सैनी सरकार ने कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही आदेश दिया है कि अभी पुराने रेट पर ही रजिस्ट्री होंगी। बताया जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार लोगों पर किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहती। सरकार का पूरा फोकस लोगों का आर्थिक बोझ को कम करने पर है। दो दिन पहले सरकार ने दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिजली के न्यूनतम मासिक शुल्क खत्म करने का फैसला किया था। सरकार का अभी फोकस उन योजनाओं पर है, जो पुरानी चल रही है। कलेक्टर रेट नहीं बढ़ने से जमीन व मकान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
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