हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट और पात्र खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के निर्देश जारी किए
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के तृतीय श्रेणी (ग्रुप सी) की नौकरियों में किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) और पात्र खिलाड़ियों (ईएसपी) को तीन प्रतिशत अलग कोटा देने का फैसला किया है। इसके लिए खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा और तृतीय श्रेणी के कुल पदों में से तीन फीसदी पद ओएसपी और ईएसपी के लिए अलग भर्ती करने को एचएसएससी को मांग भेजेगा। सरकार के इस फैसले से खिलाड़ियों के लिए नौकरियों के द्वार खुलेंगे।
सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक यह कोटा गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, जेल विभाग, वन एवं वन्यजीव विभाग और ऊर्जा विभाग में लागू होगा। पहले यह आदेश गृह विभाग, माध्यमिक शिक्षा और मौलिक शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में लागू हुआ था। अब सरकार ने संशोधन कर वन, जेल व ऊर्जा विभाग भी शामिल कर लिया है। खेल विभाग इन पदों के लिए अलग रोस्टर रजिस्टर भी बनाएगा।
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ईएसपी व ओएसपी में अंतर
ईएसपी का आशय उस खिलाड़ी से है, जिसने खेल और युवा मामले विभाग की ओर से 25 मई 2018 को जारी अधिसूचना के तहत ग्रेड सी या उससे ऊपर का खेल उन्नयन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। ओएसपी में वे खिलाड़ी आते हैं, जिन्होंने खेल और युवा मामले विभाग की ओर से 26 मई 2021 के तहत ग्रुप ''सी'' या उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति के लिए खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।