चंडीगढ़। सेक्टर-10 की कोठी में पिछले साल सितंबर में हैंड ग्रेनेड हमले के मामले की शनिवार को एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में एनआईए की ओर से अदालत में तीन आरोपियों की दी गई क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। ऑटो चालक कुलदीप को आरोपमुक्त कर दिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को इस मामले में तो राहत मिल गई है लेकिन किसी अन्य मामले में वह पंजाब की जेल में बंद रहेंगे।
दरअसल, 10 सितंबर, 2024 को सेक्टर-10 की कोठी नंबर-575 में हैंड ग्रेनेड हमला किया गया था। इसे पंजाब के रहने वाले रोहन व विशाल मसीह ने अंजाम दिया था। ये दोनों आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा व गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया के संपर्क में थे। पासिया ने इन्हें कोठी में रहने वाले पंजाब के एक पुलिस अधिकारी को परिवार सहित बम से उड़ाने के लिए भेजा था लेकिन अधिकारी घर छोड़ चुके थे। इस मामले में एनआईए ने ऑटो चालक कुलदीप को भी गिरफ्तार किया था जिसमें बैठकर आरोपी बम फेंकने पहुंचे थे। इसके बाद जांच टीम पंजाब से दो अन्य आरोपियों को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी, लेकिन इन तीनों आरोपियों का मामले से कोई संबंध नहीं मिला। जांच टीम ने अदालत में ऑटो चालक कुलदीप कुमार, अमरजीत और आकाशदीप के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इस क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने मंजूरी दे दी है, जबकि आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा व हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी बकाया है। हालांकि, पासिया को अमेरिका में गिरफ्तार किया जा चुका है।