चंडीगढ़। डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मनीमाजरा कार्यालय में तैनात क्लर्क श्याम सिंह चौहान को आठ साल पुराने रिश्वत मामले में चार साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दो दिन पहले चौहान को दोषी ठहराया था।
सीबीआई ने वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी ब्लास्टर देवेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर चौहान को आठ हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। देवेंद्र ने ‘तारा चंद मल्होत्रा एंड संस’ के लिए ब्लास्टर लाइसेंस जारी कराने को आवेदन किया था। आरोप था कि लाइसेंस जारी करने के बदले चौहान ने रिश्वत मांगी। शिकायत के बाद सीबीआई ने 11 जुलाई 2018 को जाल बिछाया और मनीमाजरा कार्यालय के पास चौहान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं सात और 13 के तहत मामला दर्ज किया गया था।