हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। उनसे कंप्यूटर एडवांस और उसके ब्याज की बकाया राशि की रिकवरी न करने का निर्णय लिया है।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने राज्य के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारी, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, से हाउस बिल्डिंग एडवांस, मैरिज एडवांस, व्हीट (गेहूं) एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, साइकिल एडवांस, प्लाट ऋण और ब्याज की बकाया राशि की रिकवरी न करने का निर्णय लिया था।
उन्होंने बताया कि हालांकि, हाउस बिल्डिंग एडवांस और प्लाट ऋण की राशि तभी माफ होगी, जब मृतक कर्मचारी के परिवार में एक से अधिक परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में न हों।