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Chandigarh News: बाइक चोरी होने पर नहीं दिया क्लेम, अब भरना होगा हर्जाना

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चंडीगढ़। मोटरसाइकिल चोरी होने पर क्लेम न देना इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर आठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता की ओर से दावा की गई 39,036 रुपये की रकम को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ लौटाने और 7 हजार रुपये बतौर केस किया खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं।दायर याचिका में सेक्टर-56 के रहने वाले परविंदर सिंह ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 24 फरवरी 2022 को शिकायत दाखिल की थी। परविंदर सिंह ने आयोग को बताया कि उन्होंने अपनी चंडीगढ़ नंबर की मोटरसाइकिल का बीमा उक्त कंपनी से 29 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2022 तक के लिए करवाया था।
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शिकायतकर्ता ने पांच अगस्त 2021 की शाम आठ बजे अपने घर के सामने बाइक खड़ी की थी। अगली सुबह देखा तो बाइक गायब थी। शिकायतकर्ता ने बाइक को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को बाइक चोरी की सूचना दी। पुलिस ने बाइक का पता लगाने के लिए कुछ दिन इंतजार करने को कहा। जब बाइक नहीं मिली तो शिकायतकर्ता ने सेक्टर-39 थाने में जाकर बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से चोरी हुई बाइक का क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने क्लेम की मांग के लिए कई बार बीमा कंपनी से अनुरोध किया। बावजूद बीमा कंपनी ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ आयोग को शिकायत दी।
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