Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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सिटी ब्यूटीफुल की पोस्टरों व अन्य माध्यमों से तस्वीर बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दिल्ली का प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अपना लिया है। एक्ट के प्रावधानों के तहत शहर को गंदा करने वालों पर 50 हजार केजुर्माने और एक साल कैद की सजा का प्रावधान है। यह जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुवीर सहगल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में स्वयं संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दी।
मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एक समाचार पत्र की खबर को आधार बनाकर केस की सुनवाई आरंभ की थी। समाचार यह था कि शहर में जिस प्रकार से छात्र संघ चुनावों के दौरान प्रचार किया जाता है, उससे शहर का पूरा चेहरा ही बिगड़ जाता है। दीवारों से लेकर पोल पर और मार्केट से लेकर स्कूलों व कॉलेजों की दीवारों पर ऐसे पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए प्रशासन और पुलिस को आदेश दिए थे कि वे इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और डिफेसमेंट एक्ट की पालना करें। इस एक्ट की तथा हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना न होने पर अवमानना के तहत सुनवाई आरंभ की गई।
पिछली सुनवाई पर प्रशासन को लगी फटकार के बाद प्रशासन की ओर से अब दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयार कर ली गई है। प्रशासन की ओर से कोर्ट में मौजूद सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुवीर सहगल ने बताया कि प्रशासन की ओर से दिल्ली का प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007 अपनाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के चलते अब शहर का चेहरा बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जा सकेगा। एक्ट के सेक्शन 3 और 6 के तहत दोषियों पर 50 हजार के जुर्माने और एक वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। सजा सख्त होने के चलते पालना का मार्ग भी आसान होगा। हाईकोर्ट ने शहर का चेहरा बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। प्रशासन सख्ती से कदम उठाए और अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज व शहर को गंदा करने वाले ऐसे पढ़े लिखे लोगों से पालना करवाए।