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चितरंजन रिश्वत कांड: आरोपी पवन की जमानत याचिका मंजूर

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चंडीगढ़। चितरंजन रेल कारखाने से जुड़े रिश्वत कांड में आरोपी पवन कुमार को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष वकील ने दलील दी कि आरोपी पवन को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उसका कोई लेनादेना नहीं है। इस केस में मुख्य आरोपी चितरंजन रेल कारखाने के प्रिंसिपल चीफ मटीरियल मैनेजर रवि शेखर सिन्हा, शहर की निजी कंपनी के निदेशक सोनू अरोड़ा और राजन गुप्ता को सीबीआई की विशेष अदालत से 25 अप्रैल को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने सूचना के आधार पर फरवरी 2022 में चितरंजन रेल कारखाने में जाल बिछाकर आरोपी रवि शेखर सिन्हा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपी रवि शेखर सिन्हा ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 1.8 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। इस रकम को चितरंजन पहुंचने का काम बिचौलियों को सौंपा गया था। बाद में सीबीआई सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सीबीआई चंडीगढ़ ले आई थी।
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