पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली एवम जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय नियमों के तहत इस मामले में संज्ञान लिया गया है और यह जनहित याचिका है, ऐसे में सिर्फ चीफ जस्टिस की बेंच ही इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
मेवात और नूंह की घटना पर लिए संज्ञान पर अब चीफ जस्टिस की बेंच ही सुनवाई करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली एवम जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय नियमों के तहत इस मामले में संज्ञान लिया गया है और यह जनहित याचिका है, ऐसे में सिर्फ चीफ जस्टिस की बेंच ही इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। हरियाणा सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग की। अब चीफ जस्टिस की बेंच इस याचिका पर अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगी।