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Chandigarh News: विदेश भेजने व वर्क वीजा दिलवाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी, लाखों का चूना लगाया

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चंडीगढ़। मई महीने में अभी तक शहर में लोगों को विदेश भेजने से संबंधित करीब 15 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों को लाखों रुपये का चूना लगाया। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक एक भी मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसी कड़ी में अब बीते मंगलवार की देर शाम को पुलिस ने फिर से अलग-अलग थानों में इमीग्रेशन कंपनियों पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किए हैं। वीजा दिलवाने के नाम पर 5.70 लाख रुपये ठगे
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पहले मामले में पंजाब के जिला संगरूर के माझी निवासी गुरदर्शन सिंह की शिकायत पर सेक्टर-17 पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मनप्रीत सिंह बराड़, रविंदर सिंह उर्फ रवि साहब, नवजोत सिंह और अन्य निवासी बीबी काउंसिल एससीओ नंबर- 69 तीसरी मंजिल सेक्टर-17 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गुरदर्शन सिंह को वर्क वीजा दिलवाने के नाम पर 5.70 लाख रुपये लेकर आरोपियों ने चूना लगा दिया। बाकायदा इमीग्रेशन कंपनी की ओर से उनके बेटे को विदेश भेजने के लिए फर्जी ऑफर लेटर व फर्जी वीजा थमा दिया, लेकिन जब पीड़ित पक्ष ने अपने स्तर पर मामले में जांच की तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।
82.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी
दूसरे मामले में नवांशहर के मंडौर निवासी कुलविंदर सिंह, भूपिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और अन्य की शिकायत पर सेक्टर-3 पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420 और 120बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। बताया गया कि गुरप्रीत सिंह संधू और अन्य से सेक्टर-8/सी में दूसरी मंजिल स्थित एससीओ नंबर 156-160 में यूरोप वे कंसल्टेंसी ने वीजा दिलवाने के नाम पर करीब 82.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।
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2 लाख लेकर नहीं दिलवाया वीजा
तीसरे मामले में सेक्टर-47डी स्थित एससीएफ नंबर- 76 ग्लोबल की कंसल्टेंट के खिलाफ संजय पुन्नक्कल मुंड्यक्कल की शिकायत पर सेक्टर-31 थाने में आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्हें कंपनी की ओर से वीजा दिलवाने के संबंध में 2 लाख रुपये लेकर भी वीजा नहीं दिलवाया गया।
कनाडा भेजने के नाम पर 11 लाख की धोखाधड़ी
चौथे मामले में शालिका वाधवा आर के खिलाफ लुधियाना के नया मोहल्ला निवासी लोकेश गोसाईं की शिकायत पर सेक्टर-34 थाने में आईपीसी की धारा 406, 420, 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। सेक्टर-44 स्थित ओ सफायर इमीग्रेशन एससीओ नंबर- 365 दूसरी मंजिल और रमन निवासी ने कनाडा के वीजा के संबंध में उनके साथ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।
दुबई का वीजा नहीं दिलाया, 8.50 लाख डकारे
पांचवें मामले में मनदीप के खिलाफ सतनाम सिंह निवासी गांव-मीरपुर जट्टान एसबीएस नगर मोहाली और अन्य की शिकायत पर सेक्टर-26 थाने में धारा 420, 120-बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पक्ष द्वारा उन्हें एससीओ नंबर-14, सेक्टर-26 चंडीगढ़ की ओर से उन्हें दुबई का वीजा दिलाने के संबंध में 8.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
इन मामलों में भी वर्क वीजा के नाम हुई धोखाधड़ी

इसी तरह साहिल कुमार और अन्य निवासी वार्ड नंबर 12 कैथल की शिकायत पर सेक्टर-17 थाने में धारा 406, 420, 120-बी और इमीग्रेशन एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में शिकायतकर्ता दासुया जिला होशियारपुर ने आरोप लगाया कि सेक्टर-17/सी तीसरी मंजिल स्थित एससीओ नंबर 60-61 कार्यालय नंबर 301 अर्बन कंसल्टेंसी के मालिक रणजीत सिंह गिल, कर्मचारी रोहती गर्ग और अन्य ने उन्हें ऑस्ट्रिया का वर्क वीजा दिलाने के संबंध में 7.5 लाख रुपये का चूना लगाया है। वहीं, एक अन्य मामले में दिनेश, सोनू और अन्य की शिकायत पर सेक्टर-31 थाने में आईपीसी 420, 120-बी आईपीसी और इमीग्रेशन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि विवेक और अन्य ग्लोबल स्काई कॉन्स्ट एससीएफ नंबर 76 सेक्टर-47/डी ने उसे अपने साथ विदेश भेजने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की है।
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