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उल्लंघन व दुरुपयोग नोटिस के बावजूद सीएचबी की संपत्ति हो सकेगी ट्रांसफर

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चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की संपत्ति पर उल्लंघन और दुरुपयोग नोटिस होने पर भी उसका ट्रांसफर हो सकेगा, क्योंकि सीएचबी ने संपत्ति ट्रांसफर व म्युटेशन को बिल्डिंग उल्लंघन से डी-लिंक कर दिया है। इस संबंध में सीएचबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग ने आदेश जारी किए हैं।
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वर्तमान में उल्लंघन हटाने की शर्त की वजह से लोग संपत्ति लेने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन इस आदेश के बाद अब संपत्ति का ट्रांसफर आसान हो जाएगा। सीएचबी के आवंटी पिछले काफी समय से यह मांग कर रहे थे। यशपाल गर्ग ने बताया कि उन्होंने संपत्ति ट्रांसफर को बिल्डिंग उल्लंघन से डी-लिंक कर दिया है, जिसके चलते अब उल्लंघन व दुरुपयोग होने पर भी संपत्ति की ट्रांसफर हो सकेगी। ट्रांसफर के समय विक्रेता व खरीदार को एक एफिडेविट जमा करना होगा। एफिडेविट में विक्रेता व खरीदार को लिखित में देना होगा कि मौजूदा व नया उल्लंघन और दुरुपयोग के संबंध में परिणामों, कार्रवाई व जुर्माने के लिए वह जिम्मेदार होंगे।
बोर्ड की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ट्रांसफर, म्युटेशन के आवेदनों के संबंध में संपत्ति की कोई इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी। ट्रांसफर, म्युटेशन आवेदनों को एफिडेविट के साथ जमा दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिन संपत्तियों में उल्लंघन है या कार्रवाई चल रही है उनमें ट्रांसफर, म्युटेशन की अनुमति दी जाएगी। जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति की ट्रांसफर हो रही है, वह दुरुपयोग व उल्लंघन के लिए भी उत्तरदायी होगा। ट्रांसफर, म्युटेशन के लिए सीएचबी में सभी लंबित आवेदनों को नया शपथ पत्र और बांड प्राप्त करने के बाद अनुमति दी जाएगी।
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संपत्तियों की खरीद-बिक्री में आएगी तेजी
सीएचबी ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से ट्रांसफर, म्युटेशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और सीएचबी के कामकाज में भी अधिक पारदर्शिता आएगी। बिल्डिंग उल्लंघन के मुद्दे के कारण लंबित सैकड़ों आवेदनों को अब अगले कुछ हफ्तों में अंतिम रूप दिया जाएगा और आवंटी व खरीदार भी इंस्पेक्शन के बिना ट्रांसफर, म्युटेशन अनुमति प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ आगे आएंगे।
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