चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चौटाला शासन काल में नियुक्त 3206 जेबीटी शिक्षकों को राहत देते हुए उनके कार्य करने पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
मामले में अर्जी दाखिल करते हुए उस वक्त आवेदन करने और चयनित न होने वाले शिक्षकों ने चयनित शिक्षकों के कार्य करने पर रोक लगाने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब अर्जियों पर सुनवाई का नहीं बल्कि याचिका का निपटारा करने का समय आ गया है।
बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान अर्जी के माध्यम से सन 2000 में रिक्त पदों पर आवेदन करने और चयनित न होने वाले शिक्षकों ने विवादित शिक्षकों के कार्य करने पर रोक लगाने की अपील की थी।