चंडीगढ़। सीबीआई ने 26.99 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में गुरदासपुर की जेआर एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ जिला अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में कंपनी और कंपनी के निदेशक गौरव अग्रवाल, चिराग अग्रवाल, संजीव कुमार, लोकेश कुमार उर्फ लक्की, अमन मित्तल, राजन मित्तल और बालकृष्ण मित्तल आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर अतुलदीप गुप्ता की शिकायत पर एक साल पहले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। करीब एक साल की जांच के बाद सीबीआई ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा और 29 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
बैंक अधिकारी ने सीबीआई को दी शिकायत में बताया था कि कंपनी ने बैंक से करीब 27 करोड़ का ऋण लिया था। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी ने कर्ज लेते समय बैंक से धोखाधड़ी कर कर्ज का पैसा कहीं और डायवर्ट कर दिया। इसके साथ कर्ज का भुगतान भी नहीं किया। इससे पहले भी कंपनी ने अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी की थी और एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने 2019 में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।