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पंजाब में आंतकी हमले की साजिश रचने वाले चार पर आरोप तय, एनआईए की अदालत में सुनवाई

Wed, 18 Mar 2020 12:30 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, मोहाली
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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पंजाब में आंतकी हमले की साजिश रचने के मामले (आरसी-14 केस) में मंगलवार को एनएआईए की विशेष अदालत की ओर से आरोपियों पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। वहीं, इस दौरान एक आरोपी निशान सिंह को अदालत ने केस से डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि अन्य सभी आरोपियों पर तय किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निश्चित की गई है।
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जानकारी के मुताबिक, रष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब में आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने के आरोप में नवंबर, 2019 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपियों में लुधियाना निवासी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया, मोगा निवासी रविंदरपाल सिंह उर्फ रवि, फतेहगढ़ साहिब निवासी जगदेव सिंह उर्फ सोनू, दिल्ली स्थित निहाल विहार निवासी हरचरण सिंह और निशान सिंह पूनिया का नाम था। 

एनआईए ने जांच में पाया था कि कुलविंदरजीत मुख्य साजिशकर्ता था। जिसने आतंकवादी हमले की योजना बनाई और वे सार्वजनिक स्थानों पर सिलसिलेवार धमाका करना चाहते थे।  एनआईए के मुताबिक आरोपी ने कथित रूप से धन जमा किया और पंजाब में आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए गोला बारूद खरीदे। उनके पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से रेकी के भी सबूत मिले हैं।
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बता दें कि इस गिरोह का खुलासा पंजाब पुलिस ने किया था और इस दौरान 4 लोग गिरफ्तार किए थे। जबकि खानपुरिया को पकड़ा नहीं गया था। लेकिन यह मामला विदेश से जुड़ा होने के चलते केस एनआईए को सौंप दिया गया था। नवंबर, 2019 में ही इस संबंधी चालान पेश किया गया था। फरवरी, 2020 में कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया को डिस्चार्ज कर दिया गया था।
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