पंजाब के फरीदकोट की अतिरिक्त जिला और सेशन जज की अदालत ने तीन आरोपियों पर बेअदबी मामले में बुधवार को आरोप तय कर दिए। केस की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने सवा साल पहले बेअदबी मामले की जांच के दौरान डेरा सच्चा सौदा सिरसा की प्रांतीय कमेटी के सदस्य महिंदरपाल बिट्टू के घर के स्टोर से श्री गुरु नानक देव की जन्म साखी की पौथी और 32 बोर रिवाल्वर के 28 कारतूस बरामद किए थे।
पुलिस ने बिट्टू और उसके तीन साथियों फरीदकोट के गांव डग्गोरोमाना निवासी शक्ति सिंह, कोटकपूरा निवासी सुखजिंदर सिंह सन्नी व संगरूर निवासी महिंदर कुमार के खिलाफ बेअदबी का केस दर्ज किया था। इस मामले में करीब छह माह पहले स्थानीय जेएमआईसी एकता उप्पल की अदालत में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाएं आहत करने), आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां रोकने संबंधी एक्ट के तहत चालान पेश किया गया था।
इस केस में नामजद महिंदरपाल बिट्टू की नाभा जेल में हत्या हो चुकी है। बाकी तीन आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। बरगाड़ी बेअदबी मामले की पड़ताल सीबीआई के पास है, लेकिन गांव मल्लके(मोगा), गुरुसर और भगता भाईका(बठिंडा) में बेअदबी मामलों की पड़ताल के दौरान पंजाब पुलिस की एसआईटी कर रही है। मोगा व बठिंडा से संबंधित मामलों की पड़ताल के दौरान एसआईटी ने महिंदरपाल बिट्टू को हिरासत में लिया था।