सिप्पी मर्डर केस में यूटी पुलिस की ओर से जिला अदालत में दायर अर्जी पर एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई अब 19 को होगी।
मामले में संदिग्ध युवती के वकील ने कोर्ट से कहा कि पुलिस की ओर से दायर पॉलिग्राफ टेस्ट की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है।
ऐसे में पुलिस की अर्जी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सीबीआई केस में अपने स्तर पर जांच करेगी। वहीं, सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि फिलहाल कोर्ट को केस सीबीआई को ट्रांसफर होने संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है। इसलिए कोर्ट ने याचिका पर 19 फरवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी है।
बता दें कि यूटी प्रशासक के आदेश पर सिप्पी मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश हो चुकी है। बीते वर्ष 20 सितंबर को सिप्पी का सेक्टर-27 के एक पार्क में शव मिला था। उसकी गोली मार हत्या की गई थी।