शराबबंदी के बाद से 31 ठेकों पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय तथा राज्यीय राज मार्गों के दोनों ओर 500 मीटर तक जिले में 31 ठेकों पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 13 ठेकों को बंद कर दिया है जबकि 18 ठेकों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कर दिया है।
विभाग ने लाइसेंस आवंटी को यह भी स्वतंत्रता दी है कि वह अपने जोन के ठेकों में देसी शराब (सीएल) या अंग्रेजी शराब (आईएमएफएल) या दोनों बिक्री के लिए रख सकता है। इस वजह से 500 मीटर की परिधि में आने वाले ठेकों में से अधिकतर ने शिफ्टिंग कर ली है। मंगलवार को आबकारी विभाग की तरफ से सेक्टर 20 से सटे गांव कुंडी में शराब के ठेके की नीलामी की गई जो 13 करोड़ 48 लाख रुपये में बिका। हालांकि कुंडी में ही जोन के मुताबिक एक सब वेंड (ठेका) नहीं बिका। लाइसेंस आवंटी को इसके लिए 10 लाख रुपये अलग से जमा कराने होंगे। जिला पंचकूला के आबकारी आयुक्त संजीव राठी के अनुसार जिले में कुल 113 ठेके हैं।
हरियाणा राज्य की नयी आबकारी नीति वर्ष 2017-18 के अंतर्गत जिला पंचकूला में देसी शराब तथा अंग्रेजी शराब के लिये रिटेल आउटलेट्स की संख्या और कोटा वही रखा गया है जो पिछले वित्त वर्ष में था। वर्ष 2017-18 के लिए भी प्रदेश में देसी व अंग्रेसी शराब के रिटेल आउटलेट्स की अधिकतम संख्या पहले की तरह रखी गई है। जिले में इस समय 9 जोन के 54 यूनिट में देसी शराबतथा अंग्रेजी शराब के 113 ठेके रखे गए हैं। विभाग के अनुसार जिन 13 ठेकों को बंद किया गया है उनमें सेक्टर 3, कुंडी, सेक्टर 20, पिंजौर के 3 व बद्दी रोड पर स्थित खोखरा गांव के ठेके शामिल हैं।