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चंडीगढ़ में अब कौन-सा काम कितने दिन में होगा, यहां जानिए

Wed, 09 Sep 2015 11:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ में लोगों के काम अब तय समय सीमा में होंगे और अफसरों को करने भी होंगे। नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सिटीजन चार्टर पास कर दिया है। इसके तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो समय सीमा में काम नहीं करेंगे। नई समय सीमा भी तय की गई है।
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अब प्रशासन की मंजूरी के बाद इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर जिम्मेवार अधिकारी एवं कर्मचारी शिकायत दर्ज करने के बावजूद समय सीमा के भीतर काम नहीं करेंगे तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से 10 से लेकर 250 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।

इसके साथ ही अगर किसी अधिकारी के ऐसे 20 मामले आने पर उसके एसीआर में जोड़ी जाएगी, साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। समय पर काम पूरा न होने पर मुआवजे के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी (फर्स्ट अपीलेंट अथारिटी) को आवेदन करना जरूरी होगा। अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं होता तो वह कमिश्नर (दूसरा अपीलेंट अथारिटी) के पास आवेदन करेगा।
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सदन की बैठक में कई पार्षदों ने चार्टर केलिए अपने सुझाव भी बताए। भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ने हुबली और उड़ीसा में लागू चार्टर के कई उदाहरण दिए। नगर निगम ने सिटीजन चार्टर तो पास कर दिया है लेकिन इसमे सैनिटेशन विभाग को शामिल नहीं किया गया है।

हेल्पलाइन नंबर पर उठाए सवाल

डिप्टी मेयर गुरबख्श रावत में नगर निगम की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर (155304) पर सवाल उठाए। उन्होंने सदन में बताया कि उनके वार्ड के विनोद राणा ने 15 बार एक ही शिकायत दर्ज करवाई। हर बार उन्हें अलग अलग अधिकारी का नंबर मिला जबकि शिकायत भी दूर नहीं हुई। उन्होंने बताया कि आमतौर पर देखा गया है कि शिकायत दर्ज करवाने के बाद दो दिन बाद मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि उनकी समस्या दूर हो गई है जबकि यह सही होता नहीं है। वैसे नगर निगम की वेबसाइट पर ही शिकायत दर्ज करवाने का अलग से आप्शन दिया गया है।

सफाई कर्मचारी भरती करने का प्रस्ताव पास
एक घंटे की चर्चा के बाद नगर निगम ने 646 सफाई कर्मचारियों की भरती का प्रस्ताव पास किया। इसमे यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि सिर्फ चंडीगढ़ के युवा ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे जबकि इसकी भरती की अन्य शर्तो को तय करने के लिए अलग से विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। सफाई कर्मचारी यूनियन श्याम लाल घावरी ने प्रस्ताव पास होने पर सदन का आभार जताया है।
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कुछ कामों की समय इस प्रकार है

बर्थ एंड डेथ प्रमाणपत्र जारी------------------14 दिन
बर्थ एंड डेथ प्रमाणपत्र में संशोधन-------------30 दिन
मृत्यु प्रमाणपत्र------------------------------10 दिन

संपदा विभाग
नो आब्जेक्शन प्रमाणपत्र फार सेल--------------31 दिन
ट्रांसफर आन सेल डीड बेस--------------------21 दिन
ट्रांसफर आन बेस रजिस्टर्ड विल विद फैमिल------31 दिन
ट्रांसफर केस इन स्टेट डेथ----------------------31 दिन
नो डयूज प्रमाणपत्र----------------------------21 दिन
लीज होल्ट टू फ्री होल्ड------------------------60 दिन

पीडब्लयूडी का काम
रोड पर पैंच------------------------8 दिन
बैक लेन की सफाई-----------------12 दिन
एमसी लैंड पर मलबा हटाना----------7 दिन
कर्ब चैनल, पेवर, क्लीनिंग रोड बर्म----10 दिन

टैक्स ब्रांच
क्लीयरेंस प्रमाणपत्र---------------------20 दिन

लाइसेंस ब्रांच
रिक्शा और धोबी घाट के नए लाइसेंस------15 दिन
लाइसेंस रिन्यू---------------------------10 दिन

फायर विभाग
फायर उपकरण लगाने की एनओसी---------10 दिन
इमारत के प्लान की मंजूरी-----------------10 दिन

बागवानी
पेडो की छटाई--------------------------6 दिन
डेड पेड़ को काटना---------------60 दिन सलाहकार की मंजूरी के बाद
गिरते हुए पेड़ को हटाना-------------------8 घंटे

बिजली
स्ट्रीट लाइट का फाल्ट दूर करना-------------2 दिन
डैमेज पोल को बदलना--------------------20 दिन
ग्लोबल लाइट को बदलना------------------7 दिन

जन स्वास्थ्य विभाग
न्यू सीवरेज कनेक्शन-------------------28 दिन
वाटर टैंक-----------------------------उसी दिन
नया पानी का कनेक्शन-----------------14 दिन
खराब मीटर को बदलना----------------7 दिन
गंदा पानी की शिकायत आने पर-----------2 दिन
पाइप लाइन में लीकेज की शिकायत---------7 दिन
सीवरेज लाइन में ओवर फ्लो--------------3 दिन
सीवरेज लाइन की रिपयेर------------------8 दिन
रोड गली के ढक्कर बदलना---------------5 दिन
खराब मीटर बदलना----------------------5 दिन
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