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चंडीगढ़ निगम सदन की बैठक: केवल वेतन पर जोर देने से नाराज पार्षदों और नगर आयुक्त के बीच विवाद

Mon, 17 Feb 2025 08:08 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सदन की बैठक में सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के रिवाइज्ड एस्टीमेट और वर्ष 2025-26 के बजट एस्टीमेट को लेकर चर्चा होगी। निगम अधिकारियों की तरफ से सदन को पूरे साल के खर्चे और कमाई के साधनों की जानकारी दी जाएगी। चार पार्षदों की तरफ से पूछे गए सवालों पर चर्चा होगी।  
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चंडीगढ़ निगम की बैठक। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक शुरू हो गई है। बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा होगी, जिसमें 1864.92 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। बैठक मेयर हरप्रीत कौर बबला की अध्यक्षता में हुई।  

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सदन के दौरान पार्षदों का कहना है कि जब हम केवल अफसर और कर्मचारियों की वेतन पर बात करेंगे तो बजट पर चर्चा करने की क्या जरूरत है। हम शहर के विकास के लिए बजट पर बात करने आए हैं लेकिन यहां केवल वेतन पर जोर दिया जा रहा है। इस बात को लेकर पार्षद और नगर आयुक्त के बीच कुछ देर के लिए विवाद भी हुआ।   

एक्ट के अनुसार मिलना चाहिए स्टांप-एंटरटेनमेंट्स ड्यूटीः जोशी

भाजपा के पार्षद और वकील सौरभ जोशी ने पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन लॉ (एक्सटेंशन टू चंडीगढ़) एक्ट, 1994 के सेक्शन 90(6) का हवाला देते हुए कहा है कि साल के अंत में विभिन्न प्रकार के टैक्स का एक अंश या पूरा नगर निगम को मिलना चाहिए। कहा कि एक्ट में लिखा है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत नगर निगम को उन संपत्तियों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी का अंश मिलेगा, जिनका हस्तांतरण नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में किया गया है। पंजाब मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट 1924 के अनुसार वाहनों का टैक्स निगम को मिलेगा। पंजाब बिजली (ड्यूटी) अधिनियम 1958 के तहत बिजली पर टैक्स का हिस्सा मिलेगा। पंजाब एंटरटेनमेंट्स ड्यूटी एक्ट, 1955 के तहत मनोरंजन पर लगने वाले टैक्स का अंश नगर निगम को उन लोगों से प्राप्त होगा जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। पंजाब एंटरटेनमेंट्स टैक्स (सिनेमाटोग्राफ शो) एक्ट 1954 के अंतर्गत नगर निगम को सिनेमाघर मालिकों से टैक्स का हिस्सा मिलेगा। यह प्रावधान सिनेमाघरों में होने वाले सार्वजनिक सिनेमा शो पर लागू होता है।

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