करियाना, रेडीमेट और जनरल स्टोर भी खोल सकते हैं मकान में
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सीएचबी ने पुनर्वास कॉलोनी और ईडब्ल्यूएस के मकानों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत दी है। अब वे चाहें तो अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर करियाना, जनरल और रेडीमेट गारमेंट स्टोर भी खोल सकते हैं। इससे पहले सिर्फ मोबाइल रिपेयर शाप, बार्बर, टीवी-रेडियो रिपेयर शॉप, स्टेशनरी शॉप, बिजली, बुटीक, ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग की शाप खोलने की मंजूरी है। शहर में करीब 20 हजार मकान ऐसे हैं जोकि उक्त कैटेगरी में आते हैं।
सीएचबी ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने अदालतों में झूठे शपथ पत्र देकर यह बात की है कि उनके पास या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर शहर में कोई मकान नहीं है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के मकान लिए हुए हैं अब वे लोग भी अपने नाम पर मकान ट्रांसफर करवा सकते हैं। उन्हें मार्केट वैल्यू के आधार पर 5 से 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना होगा। ऐसे लोगों को अपने मकान के कब्जे को रेगुलर करवाने के लिए 31 मार्च तक समय दिया गया है।
भर्ती नियम होंगे रिवाइज
सीएचबी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के भर्ती नियम को भी रिवाइज करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का चेयरमैन सीईओ को बनाया गया है। जबकि चीफ इंजीनियर, चीफ अकाउंट अफसर, सीनियर लॉ अफसर और अकाउंट अफसर (प्रशासनिक) को सदस्य नियुक्त किया गया है।