चंडीगढ़। बीते 7 मार्च को हल्लोमाजरा में छह साल की बच्ची की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार तीन छात्रों को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। इन पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 341 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वैभव, अमनदीप और गोपाल को प्रदर्शन करने के दौरान गिरफ्तार किया था। 8 मार्च को अदालत में पेश कर उनकी जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।
वीरवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की हिंसा नहीं की थी, बल्कि पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की थी। इसके कारण वहां आपसी झड़प हो गई थी। पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, जिस वजह से वहां झड़प हो गई। विरोध प्रदर्शन करना आम नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। गौरतलब है कि 6 मार्च को हल्लोमाजरा के नजदीक जंगल में छह वर्षीय बच्ची की लाश बरामद हुई थी। इसके बाद गुस्साए हल्लोमाजरा निवासियों ने अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया था।