टीवी पर विज्ञापन देखकर तेल मंगवाया, लेकिन बाल बढ़ने की बजाय झड़ गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर को मुआवजा भरना होगा। मामले में उपभोक्ता फोरम ने टेलीमॉल के डिस्ट्रीब्यूटर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
फोरम ने टेलीमॉल के डिस्ट्रीब्यूटर श्रीकृष्णा इंटरप्राइजेज को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को हेयर ऑयल की कीमत (4800 रुपये) वापस करे। साथ ही सेवा में कोताही और मानसिक प्रताड़ना के लिए 25 हजार रुपये मुआवजा भी दे।
वहीं, दूसरा पक्ष फोरम में उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण उसे एक्सपार्टी करार दिया गया। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम -2 चंडीगढ़ के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने दिया।
शिकायतकर्ता शिव चरणजीत निवासी सेक्टर-24 ने करोल बाग, नई दिल्ली स्थित टेलीमॉल के डिस्ट्रीब्यूटर श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि टीवी पर विज्ञापन देखकर तेल खरीदा था।
विज्ञापन में तेल के काफी गुण बताए गए थे। कहा गया कि इस तेल के लगाने से साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाल बढ़ेंगे और घने भी होंगे। इसके बाद उन्होंने तेल खरीदने का ऑर्डर किया। 12 अक्तूबर को उन्होंने 4800 रुपये का भुगतान कर तेल खरीदा।
शिकायतकर्ता ने फोरम को बताया कि जब तेल को लगाया तो बाल घने और बढ़ने की जगह झड़ने लगे। डैन्ड्रफ भी हो गया। तेल से बदबू आ रही थी। इसके बाद उन्होंने दूसरे पक्ष से तेल को बदलने को कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।