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समय पर गैस आपूर्ति नहीं की, एजेंसी भरेगी मुआवजा और खर्चा

Thu, 25 Feb 2016 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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समय पर गैस की आपूर्ति न करने पर उपभोक्ता फोरम ने गैस एजेंसी पर सख्ती की है। अब एजेंसी मुआवजा और मुकदमा खर्च भरेगी। उपभोक्ता फोरम ने मेसर्स कालका जी गैस सर्विस को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को सेवा में कोताही के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता
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विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ के सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता ले. कर्नल एनआर शर्मा (रिटायर्ड) निवासी अमरावती एनक्लेव पंचकूला ने नालागढ़ रोड पिंजौर स्थित मेसर्स कालका जी गैस सर्विस, सेक्टर-19 बी चंडीगढ़ स्थित एचपी गैस कस्मटर सर्विस सेल के चीफ रीजनल मैनेजर और सेक्टर-17 चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

उन्होंने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि वे कालका जी गैस सर्विस के रजिस्टर्ड एलपीजी कंज्यूमर हैं। औसतन उन्हें साल में पांच या छह सिलेंडर की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें गैस की जरूरत पड़ती है तो  एजेंसी अत्यधिक देरी से गैस की आपूर्ति करती है।
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उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी की ओर से पिछले समय में उनके नाम पर फेक आडर्र बुक किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मैन्यूअली आर्डर बुक कराने के बाद उन्हें गैस नहीं मिली। जबकि ऑनलाइन बुकिंग कराने पर गैस आसानी से मिल गई। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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