चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार को सीटी स्कैन, एचआरसीटी चेस्ट जांच के लिए तय दाम को घटा दिया है। बीते सोमवार को प्रशासन ने निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से दोनों जांच के लिए 2000 रुपये तय किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी और दाम को कम करने के आदेश दिए थे।
स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता की तरफ से जारी आदेश के अनुसार शहर में चल रहे निजी डायग्नोस्टिक सेंटर सीटी स्कैन, एचआरसीटी चेस्ट जांच के लिए 1800 रुपये से ज्यादा नहीं मांग सकेंगे। इस दाम में जीएसटी और अन्य टैक्स भी पहले से ही शामिल होने चाहिए। अलग से कोई टैक्स को न जोड़ा जाए। इसके अलावा सेंटर के नोटिस बोर्ड पर इस दाम के प्रिंट आउट को चिपकाया जाए। इन आदेशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि शहर में सीटी स्कैन कर रहे सभी निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग के साथ अपना डाटा साझा करना होगा, जिसके लिए विभाग की तरफ से ई-मेल आईडी जारी की गई है। इसके साथ ही वह कोविड टेस्टिंग लैब से पुष्टि किए बिना सिटी स्कैन के नतीजे के आधार पर कोविड की निगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट की घोषणा नहीं करेंगे। वहीं, सभी निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को सीटी स्कैन, एचआरसीटी चेस्ट की वीकली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के पास जमा करनी होगी। बता दें कि प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थीं कि सीटी स्कैन के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर मनमर्जी दाम वसूल रहे हैं, जिसके चलते ही प्रशासन ने दाम तय कर दिए हैं।