सीएच03-एन सीरीज के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अब आप आवेदन कर सकते हैं। आरएलए के अनुसार जिनके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर इस सीरीज का है, वे सादे कागज पर चेसी नंबर, इंजन नंबर, मेक और मॉडल की जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ ही आरसी और बीमा की फोटोस्टेट कॉपी लगेगी। इस सीरीज के वाहन के मालिक को एक माह का समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए दिया गया है। अगर एक माह तक इस सीरीज के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगेगी तो ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने के लिए कहा जाएगा। मालूम हो कि कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर न लगाने पर दो और दोपहिया वाहन का एक हजार रुपये का चालान काटा जाता है।