बैंक खातों से मिली 2.95 करोड़ की रकम
भुल्लर के सेक्टर-9 स्थित एचडीएफसी बैंक सहित पांच खातों में कुल 2.95 करोड़ जमा मिले हैं। इसके अलावा दो फिक्स्ड डिपॉजिट की जानकारी भी सामने आई है। भुल्लर के आयकर रिटर्न में उन्होंने अपनी वार्षिक आय 45.95 लाख बताई थी और 13.82 लाख टैक्स अदा किया था जबकि सीबीआई की रेड में उनके घर से 7.36 करोड़ नकद और 2.32 करोड़ के गहने मिले हैं।
लग्जरी गाड़ियां भी जब्त
रेड के दौरान सीबीआई ने भुल्लर के पास से मर्सिडीज, इनोवा, ऑडी और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भी बरामद कीं थीं। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक अब तक की जांच में बरामद संपत्तियों की कुल कीमत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो उनकी घोषित आय से कई गुना अधिक है।
भुल्लर के सैलरी अकाउंट का विवरण
भुल्लर के एचडीएफसी सेक्टर-9 के सैलरी अकाउंट में अगस्त और सितंबर में 4,74,140 रुपये सैलरी आई है। भुल्लर की इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट की बात करें तो उन्होंने सरकार को सभी स्रोतों से अपनी कुल कमाई 45 लाख 95 हजार 990 रुपये बताई है। इस पर भुल्लर ने 13,82,270 रुपये टैक्स जमा कराया है। 2024-25 की टैक्स के बाद उन्होंने 32 लाख रुपये आय बताई है जबकि रेड के दौरान भुल्लर के बेडरूम से सीबीआई को 7 करोड़ 36 लाख 90 हजार रुपये मिले थे।
बिचौलिये कृष्णु शारदा को नौ दिन के रिमांड पर भेजा
निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में गिरफ्तार बिचौलिये कृष्णु शारदा को सीबीआई की विशेष अदालत ने नौ दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश कर 12 दिन के रिमांड की मांग की थी लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने 9 दिन का रिमांड मंजूर किया। सीबीआई के अनुसार जांच के दौरान कृष्णु शारदा के मोबाइल फोन से लगभग 100 जीबी डेटा मिला है जिसकी जांच अभी बाकी है। फोन में कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्हाट्सएप चैट पाई गई हैं। इसके अलावा एजेंसी ने एक डायरी जब्त की है जिसमें कई अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीआई ने लंबा रिमांड मांगा था। आरोपी पक्ष के वकील ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी ने कृष्णु से कोई नकदी बरामद नहीं की है और उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। वकील ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने पांच लाख रुपये खुद शिकायतकर्ता की गाड़ी में रखे थे जबकि कृष्णु का उससे कोई संबंध नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई को नौ दिन का रिमांड मंजूर किया। अब एजेंसी इस अवधि में कृष्णु शारदा से डायरी, मोबाइल डेटा और कथित रिश्वत लेनदेन से जुड़े तथ्यों के बारे में पूछताछ करेगी।