चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के छात्रवृत्ति घोटाले में शिक्षण संस्थानों के संचालकों से ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत मामले में बुधवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप व दिल्ली सीबीआई के डीएसपी बलबीर शर्मा को रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया। दोनों को अदालत ने जेल भेेजने के आदेश दिए। सीबीआई ने दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने के लिए दायर आवेदन पर जवाब देने के लिए अदालत से समय की मांग की। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने विशालदीप के साथ डीएसपी का भी वॉयस सैंपल लेने के लिए आवेदन दायर किया लेकिन आरोपी पक्ष ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा।