चंडीगढ़। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए होने वाले टेस्ट पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने रोक लगा दी है। पुलिस विभाग की ओर से 23 अगस्त को एक नोटिस जारी कर प्रमोशन के लिए होने वाले बी-वन टेस्ट के लिए अप्लाई करने के निर्देश दिए थे।
एडवोकेट रोहित सेठ ने बताया कि 1982 से आज तक विभाग ने केवल एक बार ही बी-वन टेस्ट करवाया है जबकि कई पुलिस कांस्टेबल को बिना टेस्ट दिए ही उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रमोट कर दिया गया। इसके अलावा इस टेस्ट में कम से कम तीन साल की सर्विस मांगी गई है। ऐसे में कई युवा कांस्टेबल भी इस टेस्ट के लिए योग्य होंगे जबकि कई कांस्टेबल की उम्र 40 से 45 साल हो चुकी है। ऐसे में वे युवा पुलिसकर्मियों के साथ कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए उन्होंने इस टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की थी।