कार बाजार को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे कार डीलरों की पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हार हो गई है। हाईकोर्ट ने डीलरों की याचिका खारिज करते हुए यह साफ कर दिया है कि आगे से कार बाजार हल्लो माजरा में ही लगेगा। यदि सेक्टर 7 में दोबारा बाजार लगाने का प्रयास हुआ तो प्रशासन को कार्रवाई करने की छूट होगी। हाईकोर्ट ने पांचों वैकल्पिक स्थानों में से किसी को भी कार बाजार में बदलने के आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
मामले में कार डीलर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि वे पिछले 30 साल से सेक्टर 7सी की मार्केट में रविवार को बाजार लगाते हैं। इसके बाद से ही उन्हें परेशान किया जाने लगा और स्थान की कमी व अन्य कई कठिनाईयां हैं, जिनके कारण उनका व्यापार करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्हें कोई ऐसा स्थान मुहैया करवाया जाए जहां वे अपनी ऑफिस या परमानेंट बूथ बना सकें।
कार डीलरों का विकल्प ठुकराया
याची पक्ष ने कोर्ट को बताया कि 2009-10 में एमसी चंडीगढ़ ने हल्लो माजरा में पांच एकड़ जमीन चिह्नित की थी जिस पर कार बाजार को शिफ्ट किया जाना था। यहां पर कोई सुविधा मौजूद नहीं है और सीधे तौर पर 2 हजार लोगों की रोजीरोटी इससे जुड़ी है, जो प्रभावित हो रही है क्योंकि बाजार नहीं लग पा रहा है। इसके बाद इस स्थान पर भी आपत्ति जताई गई और एसोसिएशन ने कोर्ट को सेक्टर 17 में स्टेट बैंक के सामने बनी पार्किंग, सेक्टर 17 परेड ग्राउंड, सेक्टर 34 का एग्जीबिशन ग्राउंड, मनी माजरा की पार्किंग व सेक्टर 48 का कुछ रिक्त स्थान बतौर विकल्प कोर्ट के सामने रखा था। इन सभी विकल्पों को नामंजूर करते हुए प्रशासन की ओर से स्टैंड लेते हुए साफ कर दिया गया कि जो स्थान पूर्व में निर्धारित किया गया था वहीं पर कार बाजार लगाया जाए। अन्य किसी स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती।