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चंडीगढ़: कार में आई खराबी को नहीं किया ठीक, रिनॉल्ट इंडिया पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

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चंडीगढ़। खराब कार को ठीक न करना रिनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 चंडीगढ़ ने निर्देश दिया है कि रिनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये मुआवजा अदा करे। साथ ही 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा अदा करना होगा। सेक्टर-38 वेस्ट निवासी शिकायतकर्ता गुरमुख सिंह ने चेन्नई स्थित रिनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव स्थित रिनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नॉर्थ सेंट्रल जोन के क्षेत्रीय कार्यालय मोहाली के फेज सात स्थित बेंचमार्क मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ स्थित पीएमजी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड और इसके सर्विस मैनेजर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 25 सितंबर 2018 को रिनॉल्ट क्विड कार बेंचमार्क मोटर्स से खरीदा। इसकी मैन्यूफैक्चरिंग वारंटी 24 सितंबर 2022 तक या 10 हजार किलोमीटर थी। इस कार को 22 नवंबर को सर्विस के लिए ले गए। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि 13 जून 2019 को कार में खराबी आई। इसके बार वे चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज- 1 लेकर आए। वहां पर कार की कुछ पार्ट बदले, लेकिन फिर खराबी आई। शिकायतकर्ता ने कहा कि पत्नी के साथ 7 जुलाई 2019 को खरड़ से लांडरा जा रहे थे। रास्ते में खराबी आने पर कार बंद हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद कार को ठीक किया गया लेकिन बाद में फिर खराबी आई। दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती।
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