फीस जमा नहीं करने पर सेक्टर-44डी स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 5वीं की छात्रा को स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। छात्रा के पिता ने जिला शिक्षा अधिकारी अनुजीत कौर से स्कूल की शिकायत की है। उधर, स्कूल प्रशासन का कहना है कि छात्रा ने अप्रैल से क्लासेज अटेंड की है और उन्होंने स्कूल छोड़ने की पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। जिला शिक्षा अधिकारी को दिए शिकायत में छात्रा ने कहा है कि स्कूल की फीस ज्यादा होने की वजह से उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन किया था।
6 अप्रैल 2019 को टेस्ट हुए और 26 मई को रिजल्ट आ गया, जिसमें छात्रा ने क्वालीफाई कर लिया। जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए छात्रा ने पुराने स्कूल से टीसी की मांग की, लेकिन सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने यह कहते हुए टीसी देने से मना कर दिया कि पहले वह 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक की पूरी फीस जमा कराएं, नहीं तो उन्हें टीसी नहीं दिया जाएगा। छात्रा का कहना है कि उन्होंने स्कूल को काफी पहले ही बता दिया था कि वह आगे इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने दाखिला के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन किया है।
छात्रा का कहना है कि टीसी जमा नहीं कराने की वजह से नए जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला नहीं हो पा रहा, ऐसे में उसका भविष्य अधर में लटका गया है। उधर, इस पूरे मामले पर चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया है। फैसले में कहा है कि फीस बकाया होने की स्थिति में स्कूल किसी छात्र के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) को नहीं रोक सकते हैं।