चंडीगढ़ में पॉलीथिन के बाद प्लास्टिक गिलास, प्लेट और क्रॉकरी (यूज एंड थ्रो) पर बैन लगा दिया गया। इससे व्यापारी बेहद नाराज हैं। व्यापारमंडल इस फैसले के खिलाफ अगले सप्ताह पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहा है। प्लास्टिक की क्रॉकरी पर पाबंदी लगने से शहर की 55 दुकानों पर ताला लग जाएगा।
साथ ही इनका काम करने वाले व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस ट्रेड का कारोबार करने वालों ने शुक्रवार को व्यापारमंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह के साथ बैठक की। जिसमें निर्णय लिया कि सोमवार को प्रशासन के अधिकारियों से मिलने के बाद एनजीटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी।
मालूम हो कि वीरवार को ही प्रशासन ने इस फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत शनिवार से 5 हजार रुपये का चालान कटना भी शुरू हो जाएगा। इस समय प्लास्टिक के गिलास, प्लेट और अन्य क्रॉकरी (यूज एंड थ्रो) वाली वस्तुओं का शहर में रोजाना लाखों का कारोबार होता है।
इस समय बच्चों के जन्मदिन, लंगर, समारोह के अलावा घरों में इसका प्रयोग होता है। व्यापारमंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह का कहना है कि प्लास्टिम कैरी बैग का प्रयोग तो साल 2008 से ही बंद है। बड़े दुकानदार इसका प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एनजीटी ने शहर के व्यापारियों की राय लिए बिना एक तरफा फैसला दिया है। जिस कारण अब प्लास्टिक के गिलास, चम्मच और प्लेट का कारोबार करने वालों पर संकट के बादल छा गए हैं।
उनका कहना है कि फैसले को लागू करने से प्रशासन को कम से कम छह माह समय भी देना चाहिए था। एक दम से दुकानदार अपना स्टाक किस तरह से समाप्त करें। इस बारे में सोमवार को प्रशासन के अधिकारियों से भी बात की जाएगी।