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चौपहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर पढ़ लें

Fri, 21 Aug 2015 08:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब और हरियाणा में चार पहिया वाहनों के निर्माण और बिक्री को लेकर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा फरमान जारी किया है। यह फरमान फिलहाल पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर (लेह और करगिल को छोड़ कर) और उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के लिए है।
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यह फरमान आगामी 1 अक्तूबर से लागू होगा। एक अक्तूबर से इन राज्यों में चार पहियों वाले ऐसे सभी वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लग जाएगी, जो भारत स्टेज (बीएस) 4 उत्सर्जन मानक पर खरे नहीं उतरते। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सिलसिले में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी।
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2016 तक देश भर लागू कर दिया जाएगा

मंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2015 से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिर्फ बीएस -4 मानक वाले फोर व्हीलर्स का उत्पादन और बिक्री होगी। इसके साथ ही वहां इसी तरह के वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा।

गोवा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा में भी बीएस-4 उत्सर्जन मानक लागू हो जाएंगे। एक अप्रैल, 2016 से दमन और दीव, दादरा ओर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी यह लागू हो जाएगा।

क्या है बीएस-4 उत्सर्जन मानक
बीएस-3 ईंधन की तुलना में बीएस-4 ईंधन से कार्बन मोनो ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स का उत्सर्जन कम होता है।
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