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रिश्वतखोरी : ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत दो पर आरोप तय

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चंडीगढ़। सीबीआई की विशेष अदालत ने ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में दो साल बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह और विनोद कुमार पर मंगलवार को आरोप तय कर दिए। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
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बता दें कि गुरनाम सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस चल रहा है। इस मामले में पिछली सुनवाई पर आरोपी गुरनाम सिंह और सह आरोपी विनोद गुप्ता ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन और आरोपियों की व्हाट्सएप चैट अदालत में पेश करने को लेकर तीन आवेदन दायर किए थे, जिन्हें सुनवाई के दौरान सीबीआई के जवाब दाखिल करने पर अदालत ने खारिज कर दिया था।
एफआईआर के अनुसार, एक निजी कंपनी की सीनियर मैनेजर दिशा गुप्ता के खिलाफ 19 फरवरी 2015 को सेक्टर-34 थाने में कंपनी के निदेशक गौरव चावला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दिशा पर आरोप था कि उन्होंने कंपनी के खाते से 1.1 करोड़ रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। एफआईआर के बाद पुलिस ने मामला ईडी को भेज दिया। उस दौरान मामले की जांच गुरनाम सिंह के पास पहुंची। उन्होंने दिशा गुप्ता और उनके परिजनों को मिलने के लिए बुलाया और उनसे मामले को रफादफा करने के नाम पर ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद दिशा के पिता ने गुरनाम के खिलाफ सीबीआई को शिकायत दे दी।
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