चंडीगढ़। जिला अदालत ने पड़ोसी के पालतू कुत्ते के काटने से घायल हुई महिला डॉक्टर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कुत्ते के मालिक को पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने के साथ इलाज पर हुए 30 हजार रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिए हैं। पूरी राशि कुत्ते के मालिक को अदा करनी होगी।
मामला सेक्टर-49 स्थित निर्वाणा सोसाइटी का है। पीड़िता डॉ. भूमिका गुप्ता एक निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। उन्होंने पड़ोसी मनपाल सेतिया और उनकी पत्नी दिव्या सेतिया के खिलाफ सिविल याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार 18 जनवरी 2020 को वह छत पर कपड़े उतारने गई थीं, जहां पड़ोसियों के पालतू कुत्ते बिना जंजीर के खुले घूम रहे थे। डर जताने पर कुछ कुत्तों को बांधा गया लेकिन दो कुत्ते खुले रहे।
इसी दौरान एक कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर माथे और सिर पर काट लिया जिससे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज पर करीब 30 हजार रुपये खर्च हुए। चेहरे पर पड़े दाग के कारण उन्हें मानसिक और सामाजिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा।
वहीं, आरोपी पक्ष ने दावा किया कि कुत्ते लाइसेंसी और वैक्सीनेटेड थे। अदालत में कहा कि महिला डंडा दिखाकर कुत्तों को उकसा रही थीं जिससे गिरने पर चोट लगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इसे कुत्ते के मालिक की लापरवाही मानते हुए पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया।