जन्मदिन पार्टी में डीजे न बजाने पर जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने शनिवार को चार युवकों को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया।
मामले में घायल हुए लोगों ने आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया था। बरी होने वालों में मौलीजागरां के अर्जुन, रामदरबार का राजन, मनीमाजरा का धर्मपाल और मौलीजागरां का सोनू उर्फ बकरी है।
मौलीजागरां निवासी शेर सिंह ने पुलिस को 24 नवंबर 2013 को शिकायत दी थी कि उनके घर में बेटे का जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम किया हुआ था।
रात दस बजे बाद डीजे चलाने वाले ने डीजे बंद कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कालोनी के युवक अुर्जन, राजन, धर्मपाल और सोनू उर्फ बकरी आए और डीजे बजाने को कहने लगे।
जब उन्होंने इंकार किया तो युवक चले गए। थोड़ी देर में चारों युवक आए और उन्होंने नेकचंद, उषा, उदयपाल, राजेश्वरी और श्रीकृष्ण पर जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस ने घायल को अस्पताल दाखिल करवाकर अुर्जन, राजन, धर्मपाल और सोनू उर्फ बकरी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्जकर उन्हें गिरफ्तार किया था।