पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए एजेएल भूमि आवंटन मामले में ईडी अदालत द्वारा 15 जुलाई को होने वाली आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आगामी आदेश तक इस मामले में आरोप तय न किए जाएं।
सुनवाई के दौरान ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। हाईकोर्ट ने अब ईडी कोर्ट द्वारा 15 जुलाई को होने वाली आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी तलब न करने का आदेश भी दिया है। हुड्डा ने एजेएल प्लाट आवंटन मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के निर्णय पर सवालिया निशान लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
ईडी कोर्ट के पांच जुलाई के आदेश को हुड्डा ने मनमाना और आपत्तिजनक बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। साथ ही ईडी की शिकायत को भी खारिज करने की हाईकोर्ट से मांग की है। बताया गया कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने एक जुलाई को सीबीआई अदालत की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।