जाने माने कॉमेडियन खयाली को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने और जमानत की शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए खयाली ने बताया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रेसवार्ता के दौरान वे कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को लेकर कुछ बातें कही थीं जिसे उनका अपमान करने वाला बताया गया। याची ने कहा कि ये बातें उन्होंने केवल महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व और आभा को उजागर करने के लिए कही थीं, उनको नीचा दिखाने या अपमान करने का याची का कोई इरादा नहीं था।
इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान में भी मामला दर्ज किया गया था जिसे रद्द कर दिया गया था। पंजाब में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
पंजाब पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है और ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को बड़ी राहत देते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी है।